Thursday, 14 March 2013

हूडा ने वापस ली गृह प्रवेश की परमीशन


Mar 13, 2013, 06.00AM IST
दीपक आहूजा गुड़गांव
बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन करने के आरोप में हूडा ने एक प्लॉट ओनर को दी गई गृह प्रवेश की परमीशन वापस ले ली। अब उसे तभी परमीशन मिलेगी जब वह अवैध निर्माण को खुद तोड़ेगा। इसकी जानकारी उसे डिपार्टमेंट को देनी होगी। जांच करने के बाद उसे दोबारा अनुमति दी जाएगी। अगर वह ऐसा नहीं करता तो प्लॉट पर निर्माण को हूडा एक्ट 1977 के तहत अवैध माना जाएगा।
सेक्टर 23-23 में एक प्लॉट ओनर ने हूडा के एस्टेट ऑफिस वन एरिया में मकान बनाकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। पिछले साल 31 दिसंबर को उसे सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। लेकिन आरोप है कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसने कंस्ट्रक्शन जारी रखी। एक शिकायत मिलने के बाद जब सर्वे विंग के जूनियर इंजीनियर ने प्लॉट पर जाकर जांच की तो पता चला कि यहां ग्राउंड फ्लोर पर पीछे की तरफ एक बाथरूम तैयार किया गया है। इसके अलावा फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर भी एक कमरा एक बाथरूम अवैध तरीके से बनाया गया है। यह मंजूर बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन था। जूनियर इंजीनियर ने जांच रिपोर्ट से सब डिविजनल इंजीनियर ( सर्वे ) एस्टेट ऑफिसर वन को अवगत कराया।
एस्टेट ऑफिसर वन ने 19 फरवरी को हूडा एक्ट 1977 के सेक्शन 55 के तहत प्लॉट ओनर को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि वह एक सप्ताह के अंदर ऑफिस में उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। लेकिन प्लॉट ओनर ने इसका जवाब नहीं दिया। मंगलवार को एस्टेट ऑफिसर वन ने प्लॉट ओनर को नोटिस भेजकर बताया कि उसके मकान के गृह प्रवेश की परमीशन वापस ले ली गई है। अगर वह इस मकान में प्रवेश करता है तो वह अवैध होगा।
एस्टेट ऑफिसर वन नरेंद्र सिंह यादव का कहना है कि प्लॉट ओनर ने गृह प्रवेश की परमीशन मिलने के बाद बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन कर अवैध निर्माण किया है। उसे खुद यह निर्माण गिराना होगा।

No comments:

Post a Comment